जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने अवगत कराया है भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा-3(1) के अन्तर्गत लघु एवं खुदरा व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पीएम-एलवीएमवाई) के अन्तर्गत पेंशन योजना दिनांक 22.07.2019 से लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापारी यथा-स्वनियोजित व्यापारी और दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेण्ट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटलों/रेस्टोरंेट के मालिक आदि को शामिल किया गया है। उन्होने बताया है कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पीएम-एलवीएमवाई) के अन्तर्गत कोई भी व्यापारी जिनकी आयु 18-40 वर्ष के मध्य है तथा जिनका वार्षिक टर्न ओवर रूपये 1.5 करोड़ तक है, वह इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु पात्र होगा। यह योजना अंशदायी है तथा योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को उनके योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर रूपये 55 से लेकर रूपये 200 प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनके पेंशन खाते में जमा करेगी। योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और जनसुविधा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से किया जायेगा।
जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने अवगत कराया है भारत सरकार द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा-3(1) के अन्तर्गत लघु एवं खुदरा व्यापारियों के लिये प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पीएम-एलवीएमवाई) के अन्तर्गत पेंशन योजना दिनांक 22.07.2019 से लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यापारी यथा-स्वनियोजित व्यापारी और दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेण्ट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटलों/रेस्टोरंेट के मालिक आदि को शामिल किया गया है। उन्होने बताया है कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना (पीएम-एलवीएमवाई) के अन्तर्गत कोई भी व्यापारी जिनकी आयु 18-40 वर्ष के मध्य है तथा जिनका वार्षिक टर्न ओवर रूपये 1.5 करोड़ तक है, वह इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु पात्र होगा। यह योजना अंशदायी है तथा योजना के अन्तर्गत व्यापारियों को उनके योजना में प्रवेश की आयु के आधार पर रूपये 55 से लेकर रूपये 200 प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनके पेंशन खाते में जमा करेगी। योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और जनसुविधा केन्द्र (सीएससी) के माध्यम से किया जायेगा।
