जिन व्यक्तियों का क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके भय के कारण उनके विरूद्ध कोई कुछ कहने अथवा साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा-3(3) के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन 05 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें थाना अन्तू अन्तर्गत गौराडाड़ निवासी राघवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ आजाद सिंह सुत आजाद सिंह, थाना रानीगंज अन्तर्गत थरिया निवासी धर्मेन्द्र सरोज सुत राम शिरोमणि, थाना कन्धई के ग्राम मीरनपुर से मोबीन सुत आबाद अली, थाना फतनपुर अन्तर्गत परमा का पूरा (केवरा खुर्द) निवासी अशोक कुमार शुक्ला सुत हरसू प्रसाद एवं थाना बाघराय अन्तर्गत धनवासा निवासी नीरज पाल सुत दूधनाथ पाल के नाम सम्मिलित है।
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जिला सूचना कार्यालय प्रतापगढ़ द्वारा प्रसारित
मंगलवार, 20 अगस्त 2019
पांच गुण्डे जिला बदर किये गये
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प्रतापगढ़िया रिपोर्टर : Pratapgarh Samachar
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