सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ श्री विकास वर्मा ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं श्री अशोक कुमार, माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 17.09.2017 दिन रविवार को प्रातः 10 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद), एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
उक्त लोक अदालत हेतु किसी भी असुविधा की दशा में श्री नवनीत कुमार, विशेष सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते है।
प्रतापगढ़ में कर-करेत्तर तथा राजस्व प्रशासन के कार्यो से सम्बन्धित माह अगस्त 2017 की समीक्षा बैठक दिनांक 06 सितम्बर 2017 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अपरान्ह 3 बजे से की गयी है।
प्रतापगढ़ मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0के0 नैय्यर की विज्ञप्ति के अनुसार अवगत कराया गया है कि जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय बैठक जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो 31 अगस्त को आयोजित थी वह अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। यह बैठक अब जिलाधिकारी महोदय की ही अध्यक्षता में 01 सितम्बर 2017 को सायं 4 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित की जायेगी ।
