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जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने शासन के निर्देश दिनांक 13 अक्टूबर 2017 के अन्तर्गत धनतेरस/दीपावली/भैयादूज के अवसर पर प्रतापगढ़ के आम नागरिकों के लिये पावन त्यौहार के अवसर पर किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो उसके लिये कुछ आदेश जारी किये हैं।
दीपावली त्योहारों के अवसर पर जिले के मुख्य बाजार, सराफा बाजार, बर्तन बाजार, मिठाई की दुकानों तथा कपड़ा बाजार की दुकानों एवं ठेले पर अथवा किनारे पटरी पर बैठकर खील, दीपक आदि बेचने वाले अस्थाई दुकानदारों को नियमानुसार पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रशासन द्वारा अधिकृत उपर्युक्त स्थानों पर ही दुकानदार अपनी दुकान लगा सकते हैं।
सबसे पहले चिन्हीकरण करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन स्थानों पर दुकानदार/व्या inपारी पैदल एवं सड़क पर अपनी दुकाने को आगे बढ़ाकर सड़क पर अतिक्रमण न करने पाये।
इस आदेश के पालन करने के लिए पुलिस अधीक्षक, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी पुलिस, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बेल्हा एवं समस्त नगर पंचायतों बोला गया है।
इसी वजह से पुलिस अब दुकानदारों को परेशान कर रही है। पुलिस के रवैये से सभी बाजारों के व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। दुकान के बाहर बर्तन, पटाख़े, मिठाई व अन्य दुकानों को सड़क पर बढ़ाने के लिए स्थानीय अधिकारियों से अनुमति लेने जैसे आदेश पर व्यापारियों का एक समूह जिलाधिकारी शम्भू कुमार व सदर विधायक संगम लाल गुप्ता से मिले। डीएम ने कहा कि पूर्व की भांति दुकान लगा सकते हैं। इसके लिए लिखित अनुमति लेनी जरूरी है। व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है अब देखना है कि नियम ढीला होता है या नहीं।
