दहेज़ न मिलने पर पति ने किया था पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाया 7 साल का कठोर कारावास - Pratapgarh Samachar

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शुक्रवार, 9 मार्च 2018

दहेज़ न मिलने पर पति ने किया था पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाया 7 साल का कठोर कारावास


पट्टी, प्रतापगढ़| दहेज के खातिर पत्नी को प्रताड़ित कर जान से मार डालने वाले व्यक्ति को अपर सत्र न्यायाधीश 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही मुजरिम से पांच हजार रुपये बतौर जुर्माना भी वसूलने का फरमान है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो छह महीने की अतिरिक्त सजा मुक़र्रर की जाएगी। मामले में अदालत ने मृतका की सास को दोषमुक्त पाया है।

पट्टी थाना अंतर्गत के पट्टी खास गांव के रहने वाले मोहम्मद नसीम का निकाह 11 मार्च सन 2008 को सुल्तानपुर जनपद के बल्दीराय थाना अंतर्गत वारासिन गांव के किस्मत अली की बहन अनवर जहां के संग मुकम्मल हुआ था। ससुराल वाले निकाह के बाद से ही लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित व परेशान करने लगे। संदिग्ध परिस्थिति में कुछ ही दिनों में विवाहिता की मौत हो गयी। मृतिका के भाई किस्मत अली ने दहेज न मिलने पर पति व सास के विरुद्ध दहेज व हत्या की शिकायत दर्ज करायी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने पति मोहम्मद नसीम को 7 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई। वहीं कोर्ट ने आरोप साबित न होने सास कुलसुम निशा को बरी कर दिया।