जिन व्यक्तियों का आस-पास के क्षेत्रों में आतंक व भय व्याप्त है और उनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने अथवा साक्ष्य देने का साहस नही करता है तथा कतिपय व्यक्ति जिनके द्वारा गुण्डई के बल पर महिलाओ का उत्पीड़न, छेड़-छाड़ व बलात्कार की घटना कारित की गयी है उनके विरूद्ध कड़ा रूख अपनाते हुये जिला मजिस्ट्रेट ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा-3(3) के तहत कार्यवाही करते हुये जनपद की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित कर दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने आज जिन 09 गुण्डों को जिला बदर किया है उनमें थाना जेठवारा अन्तर्गत गोसाईपुर निवासी कादिर पुत्र असलम उर्फ अकबर, थाना कुण्डा अन्तर्गत ग्राम काजीपुर गुलामजाफर के 03 गुण्डे जिनमें आजाद पुत्र रफीक, आदिल पुत्र अनीस एवं इब्बन अहमद पुत्र फिरोज, थाना उदयपुर के कुसही निवासी शनी उर्फ संतोष पुत्र श्याम लाल सरोज, थाना फतनपुर के सुरवा मिश्रपुर निवासी नायब यादव पुत्र भोलानाथ, धनऊपुर निवासी जावेद पुत्र मुख्तार एवं थाना रानीगंज के दांदूपुर निवासी सद्दाम पुत्र फुल्लन एवं धनुहा ग्राम के सुहेल पुत्र तौहीद अली को आगामी 6 माह के लिये जिला बदर का आदेश दिया है।
