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अंतु: अदालत से से नोटिस जरी कर प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) ने अंतू के S.O. पद पर कार्यरत रहे शुभ नारायण सिंह को ससपेंड कर दिया है।
मामला यह हैं कि, एडिशनल सेशन जज एम.पी. सिंह ने इलाहाबाद के SSP व प्रतापगढ़ के S.P. को धारा 349 पेनल कोड प्रक्रिया के अंतर्गत अंतिम चेतावनी देते हुए जवाब माँगा था। जिसमें प्रतापगढ़ में तैनात S.O. शुभ नारायण सिंह की अरेस्ट और तनख्वाह रोकने का आर्डर प्रतापगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक को दिया गया। ज्ञात हो कि, मर्डर जैसे संगीन अपराधिक केस में कई बार अदालत के आदेश की अवज्ञा करने पर अदालत ने सख्त रूख अपनाया।
ज्ञात हो कि , खुटहन कोतवाली क्षेत्र के मर्डर के मुकदमे स्टेट वर्सेस राजबहादुर के विवेचक SO शुभ नारायण सिंह और मडियाहूं थाना क्षेत्र के हत्या के मुकदमे स्टेट वर्सेस सोनू उर्फ़ मुन्ना में इलाहाबाद क्राइम ब्रांच में कार्यरत इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सिंह अंतिम चेतावनी के बाद भी कई वर्ष से बयान देने उपस्तिथ नहीं हो रहे थे। बीते तारीख पर अदालत ने इलाहाबाद के एसएसपी और प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक को अधिकारिक ऑर्डर दिया था कि, दोनों पुलिस अधिकारियों के अगेंस्ट जारी अरेस्ट वारंट का तामिला कराकर उन्हें अदालत में उपस्थित कराया जाये। अदालत के अंतिम चेतावनी के बाद भी उनके आदेश का अवहेलना की गई। इसके बाद कोर्ट ने सख्ती से पह आते हुए हुन्हे निलंबित करने का आदेश दिया, परिणामस्वरूप प्रतापगढ़ जिला अधीक्षक ने अंतू तैनात एसओ शुभ नारायण सिंह को सस्पेंड कर दिया है।
