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शनिवार को अधिवक्ताओ पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को ADJ कोर्ट से बड़ा झटका मिला, जब अदालत ने पुलिसकर्मियों के अपील को ख़ारिज कर दिया। निचली अदालत के तलबी आर्डर के विरुद्ध अपील करने वाले पुलिसकर्मियों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। उन्हें अब कोर्ट में हाज़िर होकर बेल करानी होगी।
ज्ञात हो कि दीवानी परिसर में दिनांक 21 मई सन 2014 को पुलिसकर्मियों ने वालीको को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था, इसी प्रकरण में एडीजे रामचंदर पांडेय की कोर्ट से पुलिसकर्मियों के अपील को ख़ारिज कर दिया है। CJM कोर्ट ने वकील इंद्राकर मिश्र तथा विद्याभान सिंह की तरफ से दाखिल परिवाद में सुनवाई करते हुए तत्कालीन एएसपी विसर्जन सिंह यादव, सीओ सिटी सुरेन्द्र चंद्र, सिविल लाइन चौकी प्रभारी अजित शुक्ल और चौकी इंचार्ज सिटी आलोक कुमार सिंह सहित कई पुलिस कर्मियो को दिनांक 12 जनवरी 2015 को तलब किया था। CJM कोर्ट के आर्डर को चैलेंज करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों ने तलबी का आर्डर रद्द करने की डिमांड की थी। शनिचर को वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए आचार्य ओमप्रकाश मिश्र ने अदालत को पूरे मामले से अवगत कराते हुए इंसाफ की गुहार की। असिस्टेंट प्रोसेकुटिंग अधिकारी हरिकेश बहादुर सिंह ने भी वकीलों को आईं चोटों का जिक्र करते हुए पुलिसकर्मियों की दबंगई बताया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के पश्चात ADJ रामचंदर पांडेय ने पुलिसकर्मियों की अपील डिसमिस कर दी है। इससे पुलिसकर्मियों को अब CJM कोर्ट में उपस्थित होकर बेल करानी होगी।
ज्ञात हो कि दीवानी परिसर में दिनांक 21 मई सन 2014 को पुलिसकर्मियों ने वालीको को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा था, इसी प्रकरण में एडीजे रामचंदर पांडेय की कोर्ट से पुलिसकर्मियों के अपील को ख़ारिज कर दिया है। CJM कोर्ट ने वकील इंद्राकर मिश्र तथा विद्याभान सिंह की तरफ से दाखिल परिवाद में सुनवाई करते हुए तत्कालीन एएसपी विसर्जन सिंह यादव, सीओ सिटी सुरेन्द्र चंद्र, सिविल लाइन चौकी प्रभारी अजित शुक्ल और चौकी इंचार्ज सिटी आलोक कुमार सिंह सहित कई पुलिस कर्मियो को दिनांक 12 जनवरी 2015 को तलब किया था। CJM कोर्ट के आर्डर को चैलेंज करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों ने तलबी का आर्डर रद्द करने की डिमांड की थी। शनिचर को वकीलों ने अपना पक्ष रखते हुए आचार्य ओमप्रकाश मिश्र ने अदालत को पूरे मामले से अवगत कराते हुए इंसाफ की गुहार की। असिस्टेंट प्रोसेकुटिंग अधिकारी हरिकेश बहादुर सिंह ने भी वकीलों को आईं चोटों का जिक्र करते हुए पुलिसकर्मियों की दबंगई बताया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओ की बहस सुनने के पश्चात ADJ रामचंदर पांडेय ने पुलिसकर्मियों की अपील डिसमिस कर दी है। इससे पुलिसकर्मियों को अब CJM कोर्ट में उपस्थित होकर बेल करानी होगी।
