जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भू कुमार ने नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आर.ओ. एवं ए.आर.ओ. को दिये आवश्यक निर्देश - Pratapgarh Samachar

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रविवार, 29 अक्टूबर 2017

जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भू कुमार ने नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु आर.ओ. एवं ए.आर.ओ. को दिये आवश्यक निर्देश


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नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 की अधिसूचना जारी
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जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार ने कैम्प कार्यालय में आयोजित सभी निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2017 की सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गयी है। बैठक में उन्होने बताया कि दिनांक 29 अक्टूबर 2017 को सम्बन्धित निकाय के रिटर्निंग आफिसर द्वारा अधिसूचना जारी की जायेगी और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जायेगी जो दिनांक 06 नवम्बर 2017 तक चलेगी तथा नामांकन प्रक्रिया प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जायेगा। दिनांक 07 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक की जायेगी। प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी दिनांक 09 नवम्बर 2017 को पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे की जायेगी। प्रतीक चिन्ह का आवंटन दिनांक 10 नवम्बर 2017 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जायेगा। मतदान की प्रक्रिया दिनांक 22 नवम्बर 2017 को पूर्वान्ह 7.30 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक की जायेगी।

 
     मतगणना का कार्य दिनांक 01 दिसम्बर 2017 को पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जायेगा। जिलाधिकारी ने सभी आर0ओ0 एवं ए0आर0ओ0 के साथ बैठक करके नामांकन की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के निर्देश दिये। उन्होने आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में ही प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक नामांकन कक्ष में जायेगे। उन्होने आर0ओ0 एवं ए0आर0ओ0 को निर्देशित करते हुये कहा कि वे पूरे समय नामांकन कक्ष में उपस्थित रहकर कार्यवाही पूरी करायेगे। नामांकन के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करेगे, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। उन्होने सभी को निर्देशित करते हुये बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा 6 लाख रू0 एवं सदस्य नगर पालिका परिषद हेतु 1.50 लाख रू0 खर्च सीमा निर्धारित की गयी है। इसके अलावा अध्यक्ष नगर पंचायत पद हेतु व्यय सीमा 1.50 लाख एवं सदस्य नगर पंचायत हेतु 30 हजार रू0 व्यय सीमा निर्धारित की गयी है। निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त समिति में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी सदस्य होगे। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा और चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाते की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को प्रत्याशी द्वारा दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशी द्वारा की जायेगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सोमदत्त मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी  राजकमल यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सिंह वर्मा सहित समस्त आर0ओ0 एवं ए0आर0ओ0 उपस्थित रहे।