शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ में निषेधाज्ञा लागू - Pratapgarh Samachar

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शुक्रवार, 2 फ़रवरी 2018

शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ में निषेधाज्ञा लागू

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 06 फरवरी से 12 मार्च 2018 तक संचालित होने वाली हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट परीक्षाओ, व्यवसायिक परीक्षाओ, महाशिवरात्रि (14 फरवरी), होली (01 से 03 मार्च तक) एवं रामनवमी (25 मार्च) को सकुशल एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट सोमदत्त मौर्य ने द.प्र.सं.की धारा-144 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से जनपद में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है जो सम्पूर्ण जनपद सीमा में 25 मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक गुट होना प्रतिबन्धित किया जाता है।
त्योहारो के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा कायम नही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों या अन्य किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, एक नली बन्दूक, दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, जवलनशील पदार्थ तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नहीं चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा और न ही उसके अपने घर से बाहर निकालेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथा बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नही होगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके सहारे के रूप में लाठी या डंडा लेकर चलने की छूट रहेगी। किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर या परीक्षा केन्द्र के पास लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नही किया जायेगा जिसमें विभिन्न सम्प्रदाय के लोगो में उत्तेजना फैलने व परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की सम्भावना हो। विशेष परिस्थिति में लाउडस्पीकर का प्रयोग सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई भी मादक पदार्थ शराब आदि पीकर सड़क व परीक्षा केन्द्रों के आस-पास नही घूमेगा और न ही नशे की हालत में कोई अवांछनीय कार्य करेगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहॅूचे। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी शैक्षणिक संस्था, परीक्षा केन्द्र, कार्यालय या न्यायालय के प्रांगण में लाउडस्पीकर लगाकर जनसभा, नारेबाजी नही करेगा जिससे कि शैक्षणिक, परीक्षात्मक, सरकारी अथवा न्यायिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियो द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओ, परीक्षा केन्द्रों, बाजारो एवं दूकानों को बन्द कराने का प्रयास नही किया जायेगा और न ही किसी आवश्यक सेवाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों व उसके आस-पास 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नही करेगा और न ही अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करेगा तथा परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में सरकार अधिकारी/कर्मचारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा। परीक्षा केन्द्र के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु लेकर प्रवेश नहीं करेगा।